
*मंदसौर ब्रेकिंग
रामप्रसाद धनगर की खबर
31 मई तक प्रतिबंध*
*उल्लंघन पर म.प्र. पशु चारित्रिक नियंत्रण राक्षस के अधीन होगी दण्डात्मक आलोचना*
मंदसौर 11 मार्च 26 / जिला कलेक्टर एवं न्यायाधीश सहायक श्रीमती अदिति गर्ग ने जिले में चारा एवं भूसे के खिलाफ 31 मई तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। मन्दसाउर जिले के अंतर्गत कैरा/भूसा के सदस्य एवं सदस्य देशों में से एक है।
जिले मे एकान्तपादित भुसा एवं चारे को समुद्र तट पर स्थित मात्रा में आपूर्ति एवं संग्रहण करना आवश्यक है। म0प्र0 पशु चारे (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के निहित तत्वों के संबद्ध प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सागर के आहार में आने वाले सभी प्रकार के चरा, भूसा, घास, जडवार आदि पशु चारे का उपयोग समूह में शामिल, कारखानों में एवं जिले की सीमा से बाहर के जीवों को तत्काल प्रभाव से 31 मई 2026 तक प्रतिबन्ध लगाया गया है।
समस्त प्रकार के भूसा, चरा, घास, कड़वी आदि को किसी भी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर-ट्रैक, बैलगाड़ी एवं रेल्वे या मंझला उपकरण जिले के बाहर बिना कार्यपालिक माजी आईआईटी की लिखित लेखक के विशेषज्ञ नहीं करते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन म.प्र. पशुचारा (निर्यात) नियंत्रण आदेश 2000 के तहत दंडात्मक पशुचारा की जावेगी।

